श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में 4 सितंबर 2026 को पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों की सीमाओं में संचालित पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को पूरे दिन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों में निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 4 सितंबर 2026 को प्रभावशील रहेगा। प्रशासन ने संबंधित नगरीय निकायों को निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।









