झाड़ियों में मिला था महिला का शव, पुलिस जांच में हुआ हत्या का खुलासा; आरोपी न्यायिक रिमांड पर

पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

थाना गौरेला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंजनी में झाड़ियों में एक महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पति ने विवाद के दौरान लोहे के चाकू से अपनी पत्नी के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम अंजनी में झाड़ियों में महिला का शव पड़े होने की सूचना मिलने पर थाना गौरेला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतिका की पहचान लक्ष्मी कुमारी, पति सुमित कुमार यादव, निवासी रूपौली, थाना रूपौली, जिला पूर्णिया (बिहार) के रूप में हुई।

घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी के निर्देश पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी के निर्देश दिए गए।

पुलिस की विवेचना में सामने आया कि घटना 9 सितंबर 2026 की रात करीब 2 बजे की है। आरोपी सुमित कुमार यादव (32 वर्ष), पिता अरविंद प्रसाद यादव, निवासी रूपौली यादव टोला, थाना रूपौली, जिला पूर्णिया (बिहार), हाल मुकाम अंजनी ने अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। आसपास तलाश करने के दौरान उसने पत्नी को उसके परिचित जितेन्द्र मंडल के साथ आपत्तिजनक परिस्थिति में देखा।

पुलिस के मुताबिक, इस बात से नाराज होकर आरोपी ने जितेन्द्र मंडल को मारने के लिए दौड़ाया, लेकिन वह मौके से भाग गया। इसके बाद आरोपी और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ और झूमाझटकी के दौरान आरोपी ने लोहे के चाकू से पत्नी के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

घटना के बाद मृतिका का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। जेपी एग्रोटेक के मजदूरों द्वारा झाड़ियों में शव देखे जाने की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से घटना के संबंध में गलत जानकारी दी थी। हालांकि, विवेचना के दौरान घटनास्थल के निरीक्षण, उपलब्ध साक्ष्यों और विभिन्न पहलुओं से की गई जांच के आधार पर आरोपी पति की संलिप्तता सामने आई।

मामले में थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 395/2026, धारा 103(1), 238(ख) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी सुमित कुमार यादव को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस द्वारा मामले की विवेचना जारी है तथा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और साक्ष्यों का संकलन कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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